Lawrence of Punjab
Delhi हाई कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर Lawrence Bishnoi द्वारा OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर Lawrence of Punjab डॉक्यूसीरीज के प्रसारण के संबंध में दायर याचिका परकार्यवाही समाप्त कर दी। अदालत ने केंद्र सरकार की सलाह के मद्देनजर मामले में अब कुछ बाकीनहीं रहने का आदेश जारी किया। इसी के साथ अब लॉरेंस पर बनी यह डॉक्यूसीरीज OTT पर जारीनहीं की जा सकती है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाहोंको रद किए बिना निर्माता कंपनी डॉक्यूसीरीज जारी करने की स्थिति में नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताके वकील ने आशंका जताई कि नाम बदलकर या किसी अन्य रूप में सीरीज जारी की जा सकती है,तो न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता उचित कानूनी कदम उठा सकता है।अदालत ने मौखिक रूप से याचिकाकर्ता के वकील से कहाजब वे कुछ करेंगे, तब आप वापस आसकते हैं। आज तक की सलाहें रद न होने तक वे इसे जारी नहीं कर सकते। ZEE5 प्लेटफॉर्म की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 23 और 24 अप्रैल को जारी तीनों सलाहों को वे सक्षम अदालत में चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान याचिका इस अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इन सलाहों को चुनौती देनेकी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि ये पंजाब पुलिस के इनपुट पर आधारित हैं। केंद्र की कार्रवाई को देखते हुएउन्होंने कहा कि वर्तमान याचिका निरर्थक हो गई है।अदालत ने आदेश में कहा, अदालत का मानना है कि याचिका में उठाया गया मुद्दा निरर्थक हो गयाहै। सलाहों के मद्देनजर इस अदालत का मानना है कि प्रतिवादी अब Lawrence of Punjab’ की सामग्रीजारी नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी द्वारा सलाहों को चुनौती देने की प्रक्रिया मेंहस्तक्षेप करने या कोई अन्य उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। सभी तर्क खुले रखते हुएयाचिका का निपटारा किया जाता है।
गुजरात जेल में बंद है Lawrence निर्माताओं के अनुसार, यह डॉक्यूसीरीज एक अपराधी पहचान की यात्रा को संस्कृति, सिस्टम और दृश्यता के नजरिए से दिखाती है और लॉरेंस बिश्नोई को छात्र राजनीति, संगीत, विचारधारा तथामीडिया के प्रभाव के पारिस्थितिकी तंत्र में एक केस स्टडी के रूप में पेश करती है। 33 वर्षीय Lawrence Bishnoi वर्तमान में गुजरात की जेल में बंद है और उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहगायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मुख्य आरोपियों में शामिल है।पंजाब पुलिस ने भी किया था रिलीज न करने का अनुरोधइससे पहले पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जी5 को इस डॉक्यूसीरीज के प्रसारण सेरोकने का अनुरोध किया था। पुलिस ने कहा कि इसकी रिलीज से सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदाहो सकता है।

पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्तसचिव को पत्र में कहा कि ऐसी सामग्री युवाओं को अपराध या गैंगस्टर गतिविधियों की ओरआकर्षित करने का जोखिम बढ़ाती है।सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जी5 को सलाह दी थी कि वहलॉरेंस ऑफ पंजाब को रिलीज न करे।
OTT प्लेटफॉर्म्स को सलाह दी गई कि वे गैंगस्टरों और अपराधियों पर आधारित फिल्म, वेबसीरीज, बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री जारी करते समय सतर्कता और विवेक का प्रयोग करें, खासकर वेसामग्री जो हिंसा भड़का सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ सकती हैं।
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