Delhi में शोर मचाना महंगा, 72 घंटे में कार्रवाई के नए नियम लागू

Delhi Pollution Control

Delhi में ध्वनि Pollution पर सख्ती बढ़ाते हुए Delhi Pollution Control समिति ने नई मानक संचालन प्रक्रिया लागू कर दी है। अब पब-बार ही नहीं, बल्कि घर औरमोहल्लों में भी तय सीमा से अधिक शोर करने पर कार्रवाई होगी।

अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। शहर में पहले से संचालितरियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशनों के माध्यम से शोर स्तर पर नजर रखी जाएगी, जिससे नियमों कापालन सुनिश्चित किया जा सके।नई प्रक्रिया के तहत किसी भी शोर की शिकायत मिलने पर 72 घंटे के भीतर जांच अनिवार्य होगी।जांच के दौरान केवल संबंधित स्थान ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र में ध्वनि स्तर को भी मापा
जाएगा, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।यदि जांच में शोर तय मानकों से अधिक पाया जाता है, तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। दिल्लीपुलिस और संबंधित अधिकारी मिलकर लाउडस्पीकर, म्यूजिक सिस्टम या अन्य शोर उत्पन्न करनेवाले उपकरणों को जब्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर भारी पर्यावरण जुर्मानाभी लगाया जाएगा।

Delhi में शोर मचाना महंगा, 72 घंटे में कार्रवाई के नए नियम लागू
Delhi में शोर मचाना महंगा, 72 घंटे में कार्रवाई के नए नियम लागू

इस प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। जांच रिपोर्ट शिकायतकर्ता की मौजूदगी मेंतैयार की जाएगी और कार्रवाई की जानकारी भी उसे दी जाएगी।महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सख्ती केवल व्यावसायिक स्थानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्किरिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी।

प्रशासन का माननाहै कि इससे ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

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