Noida उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने नाबालिग से Rape करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद और 40 हजार रुपयेजुर्माने की सजा सुनाई।पुलिस के एक प्रवक्त ने बुधवार को बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉस्को-दो) की अदालतने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को गांव धूम मानिकपुर के निवासी विकास को सजासुनाई।प्रवक्ता ने बताया कि विकास ने 2018 में बादलपुर पुलिस थाना क्षेत्र की निवासी एक नाबालिग छात्राको उस समय अगवा कर लिया जब वह स्कूल जा रही थी।
Rape
उसने कई माह तक उसके साथ Rape किया। उन्होंने बताया कि कुछ माह बाद बादलपुर थाना पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी कोगिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दायर किया।प्रवक्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों, गवाहों और चिकित्सकों के बयान दर्ज करने के बादअदालत ने विकास को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजासुनाई।
उन्होंने बताया कि जुर्माना न देने की सूरत में उसे सात माह की अतिरिक्त सजा काटनीपड़ेगी।
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