Delhi की ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी केविधायक अमानतुल्लाह खान को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को
अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। यह मामला Delhi पुलिस द्वारा उनकेखिलाफ दर्ज किए गए एक आरोप से संबंधित है, जिसमें उन पर सरकारी कर्मचारियों के काम मेंबाधा डालने का आरोप है।दरअसल, Delhi पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में अमानतुल्लाह खान के खिलाफइस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
आरोप है कि विधायक ने सरकारी कर्मचारियों के कार्यों मेंहस्तक्षेप किया और उन्हें अपने कार्य को पूरा करने से रोका। कोर्ट ने इस मामले में अमानतुल्लाह
खान को राहत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा है। विधायक की ओर से कोर्ट मेंदायर अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
इस मामले में Delhi पुलिस का दावा है कि विधायक खान ने हत्या के प्रयास के एक आरोपीशाहबाज खान को हिरासत से छुड़ाने के लिए भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमजब शाहबाज खान को गिरफ्तार करने गई थी, तभी अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहांपहुंचे और पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे।

Delhi
इसी दौरान शाहबाज खान फरार हो गया।पुलिस का कहना है कि इस घटना के दौरान विधायक ने जांच टीम के साथ बहस की, इससे कानूनव्यवस्था बाधित हुई। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। घटनासे जुड़े सबूत के रूप में पुलिस ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया था।
इससे पहले, कोर्ट ने विधायक खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी।
पुलिसका कहना था कि विधायक की संलिप्तता से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और पुलिसकी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई।
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