Varanasi चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने चौबेपुर निवासी अखिलेश गुप्ता को 20 वर्ष कैद कीसजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेषलोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार बच्ची के पिता ने चौबेपुरथाने में तीन अगस्त 2018 को अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकीचार वर्षीय बेटी को पड़ोसी अखिलेश गुप्ता बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया।

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उसके साथ दुष्कर्मकिया। बेटी के रोने बिलखने की आवाज सुनकर वह पत्नी के साथ अखिलेश के घर पहुंचे। देखा तोबेटी लहूलुहान हाल में पड़ी थी। उन्हें देखते ही अखिलेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने बच्ची कोअस्पताल में भर्ती कराया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
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