Supreme Court ने दिल्ली के CM Arvind Kejriwal कोसशर्त जमानत दे दी

Supreme Court ने शुक्रवार को दिल्ली के CM Arvind Kejriwal कोसशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये जमानत कथित शराब नीति से जुड़ी सीबीआई की एफआईआरमामले में दी है।झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जमानत तो मिलनी ही थी।बेबुनियाद आरोप में कितने दिन जेल में रखेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में रखा गया। वहपांच महीने कौन लौटाएगा।

CM Arvind Kejriwalको जमानत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। लेकिन,देर से ही सही जमानत मिल गई है।मनोज पांडेय ने कहा, “अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से निश्चित ही इंडिया गठबंधन मजबूतहोगा। CM Arvind Kejriwal उन चंद नेताओं में से हैं जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े हैं।”Supreme Court ने उन्हें जमानत देने के दौरान सख्त शर्त रखी है। वह मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकतेहैं। किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। केस से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केससे जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।


मनोज पांडेय ने कहा, Supreme Court ने जो भी दिशा-निर्देश उन्हें दिए हैं, उनका उन्हें पालन करना चाहिए।मुझे लगता है कि वह कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे।”पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे देने वाले बयान पर उन्होंने कहा, मैं समझताहू कि यह उनका निजी विचार है। लेकिन, जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसने पूरे देश कोहिला कर रख दिया है। सभी लोग इससे बहुत आहात हैं।CM Arvind Kejriwal का प्रयास है कि दोबारा इस तरह की घटना प्रदेश में न हो। इसके लिए उन्होंने आवश्यककदम भी उठाए हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए कानून बनाकर आगे भेजा गया।

मैंमानता हूं कि उनकी ईमानदार कोशिश है और इसके पीछे जो कुछ राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिकर रहे हैं, उससे अफसोस होता है।दूसरे राज्यों में भी वीभत्स घटनाएं होती हैं। मध्य प्रदेश में दो महिलाओं के साथ जघन्य अपराधहुआ है। उज्जैन में घटनाएं सामने आईं। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।

बल्कि, प्रयासहोना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। कड़े से कड़े कानून बनाने की जरूरत है।

Supreme Court ने दिल्ली के CM Arvind Kejriwal कोसशर्त जमानत दे दी

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