केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अपने पेट्रोल पंप पर
प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
(आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पर जुर्माना लगाया है।
दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग सूचना भेजकर यह जानकारी दी। आईओसी पर एक
करोड़ रुपये और बीपीसीएल पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आईओसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘कंपनी को सीपीसीबी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
(एनसीआर) में खुदरा दुकानों पर वैपर रिकवरी सिस्टम (वीआरएस) नहीं लगाने के लिए एक करोड़ रुपये
का जुर्माना चुकाने का निर्देश मिला है।”
कंपनी ने कहा कि जुर्माना उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर पेट्रोल पंप पर
वीआरएस स्थापित नहीं करने के लिए लगाया गया है।
आईओसी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘कंपनी के संचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई
असर नहीं पड़ा है…”
बीपीसीएल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की
धारा पांच के तहत पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशन और भंडारण टर्मिनल पर उच्चतम न्यायालय तथा
सीपीसीबी द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर वीआरएस की स्थापना न करने के लिए सीपीसीबी को दो
करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देने का नोटिस मिला है। ”
बीपीसीएल ने कहा कि वह ” नोटिस पर गौर कर रही है और उचित जवाब देगी। सीपीसीबी से अनुरोध
करेगी कि वह आगे कोई कार्रवाई न करे और कंपनी को नोटिस से छूट दे।”
दोनों कंपनियों को 19 अक्टूबर, 2023 को नोटिस मिले।