बंगाल सरकार ने गुटखा, pan masalaउत्पादों पर प्रतिबंध बढ़ाया

पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और pan masala उत्पादों के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर प्रतिबंध को सात नवंबर से एक वर्ष के लिए
और बढ़ा दिया।राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 24 अक्टूबर को यह आदेश जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देतेहुए जारी किया।

आदेश के मुताबिक, “राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानकअधिनियम 2006 की धारा 30 के तहत जन स्वास्थ्य के हित में पूरे राज्य में किसी भी खाद्यपदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाने काअधिकार है।”

बंगाल सरकार ने गुटखा, pan masalaउत्पादों पर प्रतिबंध बढ़ाया

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