Delhi की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी सेसंबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य को तलब किया है।शिकायतकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी।वकील डी डी पांडे ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दिल्ली के व्यवसायी सुशीलकुमार की शिकायत पर 89 वर्षीय इन अभिनेता के खिलाफ यह आदेश पारित किया। सुशील कुमारने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश का प्रलोभन दिया गया था।न्यायाधीश ने पांच दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेतदेते हैं
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कि आरोपी व्यक्तियों ने अपनी साझा मंशा के तहत शिकायतकर्ता को निवेश के लिए प्रेरितकिया। अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से धोखाधड़ी के अपराध का खुलासा होता है।न्यायाधीश ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला प्रतीत होताहै। न्यायाधीश ने आरोपियों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश नेकहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्तरांका ‘लोगो’ भी लगा हुआ है।अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है औरआरोपी धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से सह-आरोपी द्वारा यह लेन-देन किया जा रहा था।
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2018 में सह-आरोपी ने धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से उनसेसंपर्क किया था और उत्तर प्रदेश में एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने काप्रस्ताव दिया था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने सितंबर 2018 में 17.70 लाख रुपये कीराशि का चेक सौंपा।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने उन्हें जवाब देना बंदकर दिया।
http://धोखाधड़ी के मामले में Delhi की अदालत ने अभिनेता धर्मेंद्र को तलब किया
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