ब्रिटिश काल के कानूनों का होगा खात्मा, नये आपराधिक Law कल से होंगे लागू

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तीन नये आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे,जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनोंका अंत हो जाएगा।


नये कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस मेंऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसेइलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधानशामिल होंगे।


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन कानूनों में कुछ मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों सेनिपटने का प्रयास किया गया और संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूपसे निपटने का एक तंत्र मुहैया कराया गया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नये Law न्याय मुहैया कराने को प्राथमिकता देंगे जबकिअंग्रेजों (देश पर ब्रिटिश शासन) के समय के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गयी थी।


उन्होंने कहा, ‘‘इन Law को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया हैतथा यह औपनिवेशिक काल के न्यायिक Law का खात्मा करते हैं।’’नयेLaw के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा औरपहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे।

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