लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रिंटिंग प्रेस ने बैनर-पोस्टर
छापने में नियमों की अनदेखी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
लापरवाही बरतने पर दो हजार रुपयेका जुर्माना और छह माह की सजा तक भी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रविक्रम सिंह नेबताया कि इस संबंध में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। नियमानुसार चुनाव से
संबंधित पैम्पेट, पोस्टर आदि छापने के समय मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से उल्लेख
किया जाय।
इसके अलावा सामग्री छापने के बाद हर पोस्टर, बैनर की तीन-तीन अतिरिक्त प्रतियां
निर्वाचन कार्यालय को भी देनी होंगी। चुनाव से संबंधित बैनर-पोस्टर छापने में अगर प्रिंटिंग प्रेस के
संचालकों ने नियमों का उल्लंघन किया गया तो उन्हें जुर्माने के साथ-साथ छह महीने की सजा भी
भुगतनी पड़ सकती है।
इस संबंध में सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक करने उन्हें अवगत भी
कराया दिया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग इस मामले को लेकर पूरी तरह सख्त है। एक विशेष
टीम इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है।