Bhopal मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राधिकारियों ने भीख मांगने औरदेने पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।राज्य के इंदौर जिले में भीख मांगने और देने पर पहले ही प्रतिबंध लगा जा चुका है।भोपाल के जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार शाम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(बीएनएसएस) की धारा 163 (2) के तहत जारी आदेश में भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगादिया।आदेश में कहा गया कि यातायात सिग्नल पर भीख मांगने वाले कई भिखारी आपराधिक गतिविधियोंऔर नशे की लत में लिप्त पाए गए हैं

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तथा यातायात सिग्नल पर उनकी मौजूदगी दुर्घटनाओं काखतरा पैदा करती है।इसमें कहा गया कि पूरे भोपाल जिले में भीख मांगने और भीख देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दियागया है।आदेश में कहा गया, ‘‘भिखारियों को भीख के रूप में कुछ भी देने या उनसे कोई सामान खरीदने वालेव्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’
इसमें कहा गया कि भीख मांगने के खिलाफ प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालोंके खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे।
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