Noida उत्तर प्रदेश रेरा ने 2,707 रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन लैप्सहोने के बाद उन्हें संबंधित परियोजनाओं के एजेंट सेक्शन से हटा दिया है। अब इन एजेंट्स को रेरामें पंजीकृत परियोजनाओं में क्रय-विक्रय की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश रेरा रियल एस्टेट एजेंट्सके लिए प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम चला रहा है, जो पहले से पंजीकृत एजेंट्स और नएपंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
यह प्रशिक्षण लखनऊ में इंडिया लिटरेसी बोर्ड और गौतमबुद्धनगर में छत्रपति शाहू जी महाराजविश्वविद्यालय (कानपुर) के सहयोग से संचालित हो रहा है। अब तक लखनऊ में पांच औरगौतमबुद्धनगर में एक बैच का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।रेरा के अनुसार, रियल एस्टेट एजेंट्स का प्रशिक्षण के बिना पंजीकरण और नवीनीकरण संभव नहींहोगा। यदि पहले से पंजीकृत एजेंट ने प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया, तो उनका पंजीकरणनवीनीकरण के योग्य नहीं होगा। इस संबंध में रेरा ने पहले भी प्रेस विज्ञप्तियां जारी की थी औरएजेंट्स से प्रशिक्षण के लिए पोर्टल पर एनरोलमेंट कराने का आग्रह किया था।

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उत्तर प्रदेश में कुल 6,715 एजेंट्स पंजीकृत हैं, जिनमें से 4,448 एनसीआर और 2,267 अन्यजनपदों से हैं। इनमें से 1,867 एनसीआर और 840 अन्य जनपदों के एजेंट्स का पंजीकरण लैप्स होचुका है। अब तक 179 एनसीआर और 237 अन्य जनपदों के एजेंट्स ने प्रशिक्षण के लिए एनरोलमेंटकिया है।रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि यह प्रशिक्षण एजेंट्स को उनके काम को बेहतर तरीके सेसमझने और होम बायर्स को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने बताया किभविष्य में केवल प्रशिक्षित एजेंट्स को पंजीकरण मिलेगा और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए भीप्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी पंजीकृत एजेंट्स से रेरा की वेबसाइट पर जाकरजल्द से जल्द प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की है, ताकि वे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदानकर सकें।
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