वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को लोकसभा में नया Income tax बिल 2025 पेश कर दिया गया है। नए बिल में सरकार ने कानूनों के सरलीकरण परजोर दिया गया है। नया कानून पुराने Income tax एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदासमय में पुराना पड़ चुका है और बार-बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया है।नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों और कानून को सरल बनाने पर जोर दिया है।नए Income tax बिल 2025 में सेक्शन की संख्या घटाकर 819 से 536 कर दी गई है।
इसमेंअनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही नए बिल में कुल शब्द संख्या 5 लाख सेघटाकर 2.5 लाख कर दी गई है।नए Income tax बिल में चीजों को आसान बनाने पर फोकस किया गया है। साथ ही ‘असेसमेंटईयर’ को ‘टैक्स ईयर’ से रिप्लेस किया जाएगा।नया टैक्स कानून एक अप्रैल, 2026 से अमल में लाया जाएगा।लोकसभा में पेश होने के बाद, नए कानून को आगे के विचार-विमर्श के लिए वित्त पर संसदीय स्थायीसमिति को भेजा जाएगा।यह बिल मौजूदा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करेगा या दी गई टैक्स छूट को कम करेगा।

Income tax
इसकेबजाय नए कानून का लक्ष्य छह दशक पुराने कानून को मौजूदा समय के अनुकूल बनाना है।इससे भारत का टैक्स बेस मजबूत होगा और लंबे समय में आय स्थिरता में सुधार होगा। यह कानूनभारत के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के करीब भी लाता है।नए Income tax बिल 2025 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी से संचालितअसेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए नए इनकम टैक्स बिल में व्यक्तियों और व्यवसायों के लिएव्याख्या को आसान बनाने के लिए टैक्स प्रावधानों को समझाने के लिए तालिकाएं, उदाहरण और सूत्रभी शामिल किए गए हैं।
टैक्स कानूनों को सरल बनाकर नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार की कोशिश है कि बिजनेसअपना ध्यान वृद्धि पर लगाए न कि टैक्स प्लानिंग पर। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने मेंमदद मिलेगी।
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