Umar Khalid को नहीं मिली Bail, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Umar Khalid Bail याचिका खारिज

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वीदिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित बड़ी साजिश मामले में आरोपी, जवाहरलाल नेहरूविश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की Bail याचिका मंगलवार को खारिज कर
दी। खालिद के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

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