Pan Masala and Tobacco
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में Pan Masala and Tobacco की एक ही दुकान से बिक्री पर रोक लगा दी गई है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी करके 1 जून से इस पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा गया है!ध्यान देने वाली बात यह है
कि वर्ष 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के पालन में वर्ष 2011 में बनाए गए नियमों के तहत राज्य में तंबाकू युक्त पान मसाले के निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पूर्ण पालन के निर्देश दिए थे.

1 जून से यह प्रतिबंध लागू होने के बाद दुकानदार Pan Masala and Tobacco पाउच एक साथ नहीं बेच पाएंगे
1 जून से यह प्रतिबंध लागू होने के बाद दुकानदार Pan Masala and Tobacco पाउच एक साथ नहीं बेच पाएंगे. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करके कार्रवाई करेंगी. फिलहाल राज्य के सभी शहरों में लगभग हर गली-मोहल्ले और चौराहे पर पान मसाला और तंबाकू के पाउच बिक रहे हैं.
इस प्रतिबंध से Pan Masala and Tobaccoके सेवन को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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