New delhi उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एकनिजी Coaching center के बेसमेंट में गत 27 जुलाई को पानी में डूबकर तीन विद्यार्थियों की मौतमामले में सोमवार को स्वत: संज्ञान और Notice जारी किया।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्लीसरकार को Noticeजारी कर उनसे सुरक्षा मानदंडों पर जवाब मांगा।
पीठ ने उनसे पूछा है कि सभीCoaching center में किस तरह के पर्याप्त सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जा रहा।शीर्ष अदालत ने दिल्ली में तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अभ्यर्थियों की दुखद मौत काहवाला देते हुए कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर सुनवाई की। यहयाचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी,
Coaching center
जिसमें दिल्ली सरकारऔर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को (बेसमेंट में हुई) घटना के बाद अग्निशमन विभाग से वैधअनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना राज्य में चल रहे Coaching centerको बंद करने का निर्देशदिया गया था।उच्च न्यायालय ने दो अगस्त को घटना की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को सौंप दी थी।
एक निजी Coaching center के के बेसमेंट में 27 जुलाई को अचानक बारिशका पानी घुसने के बाद वहां तीन विद्यार्थियों की डूबकर मृत्यु हो गई थी।इस घटना के बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर क्षेत्र में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारीकर रहे सैकड़ों विद्यार्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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