Greater noida गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा)नेता के बेटे की Murder के लगभग दो साल पुराने मामले में उसके दोस्त को दोषी ठहराते हुए आजीवनकारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि जिला जज अविनाश सक्सेना ने बृहस्पतिवारको मामले में सुनवाई पूरी करते हुए प्रवेश भाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंनेबताया कि सूरजपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 11 फरवरी 2022 को पल्ला गांव के निवासी राहुल भाटी कीगोली मारकर Murder कर दी गई थी और उसका शव जुनपत गांव के जंगल से बरामद किया गया था।
Murder
राहुल, बसपा के समन्वयक (मेरठ जोन) रह चुके हरगोविंद भाटी के बेटे थे।ब्रह्मजीत ने बताया कि पुलिस ने Murder के कुछ दिन बाद ही राहुल के दोस्त प्रवेश भाटी कोगिरफ्तार कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद करली गई थी। अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान औरदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
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