आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP Sanjay Singh ने आदर्शचुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुलतानपुर जिले के एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेटकोर्ट में गुरुवार को सरेंडर किया। इसके बाद MP Sanjay Singh की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई।कोर्ट ने सुनवाई के बाद संजय सिंह को जमानत एवं निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
MP Sanjay Singh
स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। MP Sanjay Singh एवं उनके समर्थकों केखिलाफ 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाना प्रभारी प्रवीण कुमार यादव ने आदर्श चुनाव आचारसंहिता के आरोप में केस दर्ज कराया था। चार्जशीट के बाद मुकदमे में अन्य आरोपित जमानत पर हैंजबकि MP Sanjay Singh के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव के दौरान संजय सिंह ने बंधुआंकला थाना क्षेत्र के हसनपुर इलाके मेंबिना अनुमति के चुनावी जनसभा की थी। इसके बाद संजय सिंह व अन्य के खिलाफ आचार संहिताउल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
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