Commissioner Food Safety and Drug Administration के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है, जिनमें से मार्च 2022 में संगृहीत AZitas tablet (azithromycin)एंटीबीओटीक टेबलेट जांच मेंअधोमानक पायी गयी।
Commissioner Food Safety and Drug
अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है। जिसकी विवेचना कर AZitas टेबलेट की निर्माता कंपनी Amkon pharmaceuticals, mohali, punjab और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।
http://Hathras में लाशों का ढेर
YouTube:-@udhyognirman
Facebook:-@udhyognirma