अब घर बनाने से पहले लेनी होगी NOC, वरना होगी कड़ी कार्रवाई

NOC

अब घर बनाने से पहले लेनी होगी NOC , वरना होगी कड़ी कार्रवाई

गौतम बुद्ध नगर, 11 जुलाई 2025: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से ऊंचाई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

NOC
पहले गलती से 10 किमी का दायरा बताया गया था, जिसे अब सुधार लिया गया है।

बिना एनओसी NOC के कोई भी निर्माण, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाना प्रतिबंधित है, और उल्लंघन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन ने बताया कि हाल ही में 9 जुलाई 2025 को हुई पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि हवाई अड्डे के एयरोड्रम रेफरेंस पॉइंट से 20 किमी के दायरे में ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

NOC
निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले (एएआई) से ऊंचाई (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

यह नियम विमान संचालन की सुरक्षा और नेविगेशन सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए हैं। पहले गलती से 10 किमी का दायरा बताया गया था, जिसे अब सुधार लिया गया है। जैन ने बताया कि सभी बिल्डरों, भूस्वामियों और निवासियों को निर्माण शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा, जो एएआई के कलर-कोडेड ज़ोनिंग मैप (CCZM) के आधार पर अनुमेय ऊंचाई का आकलन करेंगे। आवश्यक होने पर आवेदकों को एएआई के एनओसीएएस पोर्टल (https://nocas2.aai.aero/nocas) के माध्यम से एनओसी के लिए आवेदन करना होगा।

NOC
(एएआई) से ऊंचाई (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

यह प्रक्रिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जीएसआर 751 (ई) नियम, 2015 और विमान (भवन और पेड़ों से उत्पन्न बाधाओं को गिराना) नियम, 2023 द्वारा संचालित है। अनाधिकृत निर्माण से उड़ान सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई, अनधिकृत संरचनाओं को हटाने और दंड का प्रावधान है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने सभी हितधारकों से अपील की कि वे बिना एनओसी के कोई निर्माण कार्य शुरू न करें और समय पर आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। यह कदम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित और बाधा-मुक्त संचालन सुनिश्चित करने के लिए NOC जरूरी है।  http://आवेदन के लिए: https://nocas2.aai.aero/nocas

Related posts

Leave a Comment