UP : बलिया में Dowry के लिए हत्या के दोषी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा

UP में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीया विवाहिता की कथित तौर पर Dowry के लिए हत्या करने के आरोपी पति एवं सास को दोषी करार देतेहुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने करीब साढ़े चार सालपुराने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हत्या के आरोपी पति श्याम बहादुर राजभर औरसास चिन्ता देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर चार-चारb हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने मंगलवार को बताया कि खेजुरी थाना क्षेत्र के करम्मर गांव में गत27 अक्टूबर 2019 को ममता राजभर (25) की हत्या कर दी गयी थी। उन्होंने बताया कि मृतका केभाई मनोज कुमार की शिकायत पर श्याम बहादुर राजभर और सास चिन्ता देवी के खिलाफ भारतीयदण्ड संहिता की धारा 304 (बी) और 498 (ए) तथा दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा चार मेंनामजद मुकदमा दर्ज किया गया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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