UP बरेली में करंट लगने से बच्ची की मौत के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

UP बरेली की एक अदालत ने करंट लगने से बच्ची की मौत केमामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपर
जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रविकुमार दिवाकर ने जिरह पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।
सिंह ने बताया, ‘‘घटना चार अगस्त 2023 को बरेली के किला इलाके के बाकरगंज की है। बच्ची केनजदीकी रिश्तेदार इरफान रजा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार जब हिफ्जा (चार) अपनेघर के बाहर खेल रही थी तभी उसने शमशेर अली के घर के दरवाजे पर लगे बिजली के तार को छूलिया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई।’

उन्होंने बताया, ‘‘जांच में पता चला कि शमशेर अली बिजली चोरी कर रहा था और उसके पास वैधकनेक्शन नहीं था। पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सातगवाह और 15 साक्ष्य पेश किए।’’ शिकायत में आरोप लगाया गया कि शमशेर अली ने जानबूझकरतार वहां रखा था।
साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने शमशेर अली को प्रासंगिक धाराओं के तहतदोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा, ‘‘माता-पिता बच्चों की सलामती के लिएकामना करते हैं। हिफ्जा के माता-पिता का दर्द और पीड़ा को बयां नहीं किया जा सकता।’

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