नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्यपाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET (नीट-यूजी)2024 को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा कीपीठ ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिकाएं ठुकराते हुए कहा कि जांच के दौरानऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह पता चल सके कि प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने समेत अन्यअनियमितताओं के पीछे परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) कीप्रणालिगत विफलता थी।

NEET यूजी 2024
पीठ ने हालांकि कहा कि यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलने पर काउंसलिंगप्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई कीजाएगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी अभ्यार्थी इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता हैया लाभार्थी है,
उसे नामांकन जारी रखने में किसी भी निहित अधिकार का दावा करने का अधिकारनहीं होगा।
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