यमुना बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को राहत

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) को निर्देश दिया कि वह 2011 से यमुना बाढ़ के मैदानों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया है।

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