Panchsheel Highnish Society में एओए की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर विवाद निवासियों में आक्रोश

  1. 22 मार्च को प्रस्तावित चुनाव को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्योंकि इस चुनाव समिति को गठन करने में जिस जीबीएम की बात कही जा रही है उसमे एओए एक्ट व बाइलाज के नियमों – का सरासर उल्लंघन हुआ है तथा डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय आंखें बंद कर सभी नियमों का उल्लघंन होने दें रहा है।‌
  2. उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 की धारा 25(2) के तहत चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार की प्रत्यक्ष निगरानी में निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाएं।
  3. सोसाइटी में फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए ताकि वित्तीय अनियमितताओं की सच्चाई सामने आ सके।
    यदि इन मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो निवासी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की होगी।

Related posts

Leave a Comment