Panchsheel Highnish Society सेक्टर 1, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कार्यकारिणी समिति के चुनावों को लेकर गहरा असंतोष एवं विवाद जारी है। पिछले एक महीने से निवासियों द्वारा सोसाइटी की मौजूदा कार्यकारिणी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताएँ, मनमानी निर्णय, और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिकों ने डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कई शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
इन्हीं विवादों के बीच, होली से एक दिन पहले आयोजित एक सामान्य निकाय बैठक (GBM) में चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई और मतदान की तिथि 22 मार्च 2025 निर्धारित कर दी गई। इस जल्दबाजी भरे निर्णय से निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया है। नागरिकों का आरोप है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जानबूझकर निष्क्रिय बने हुए हैं और उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए मौजूदा कार्यकारिणी को खुली छूट दे रखी है।

आज सैकड़ों निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मिलने की मांग की। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में, निवासियों ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) श्री अतुल कुमार से मुलाकात की और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। जब कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला, तो नाराज निवासियों ने एडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद एडीएम ने स्वयं डिप्टी रजिस्ट्रार से टेलीफोन पर वार्ता की और उचित समाधान का आश्वासन दिया।

Panchsheel Highnish Society
निवासियों को आशंका है कि 22 मार्च को होने वाले चुनाव में अराजकता एवं हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी चिंता को लेकर हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) श्रीमती दीक्षा सिंह से भी मिला था। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
निवासियों का कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी की वैधता समाप्त हो चुकी है और इन पर करोड़ों रुपये के गबन के गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि मात्र एक वर्ष के कार्यकाल में पदाधिकारियों ने अपनी संपत्तियाँ और गाड़ियाँ बढ़ाई हैं, जिसको लेकर फॉरेंसिक ऑडिट की मांग लंबे समय से की जा रही है। लेकिन अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे डिप्टी रजिस्ट्रार की भूमिका संदेहास्पद मानी जा रही है।

निवासियों ने मांग की है कि—
- 22 मार्च को प्रस्तावित चुनाव को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। क्योंकि इस चुनाव समिति को गठन करने में जिस जीबीएम की बात कही जा रही है उसमे एओए एक्ट व बाइलाज के नियमों – का सरासर उल्लंघन हुआ है तथा डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय आंखें बंद कर सभी नियमों का उल्लघंन होने दें रहा है।
- उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 की धारा 25(2) के तहत चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार की प्रत्यक्ष निगरानी में निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाएं।
- सोसाइटी में फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए ताकि वित्तीय अनियमितताओं की सच्चाई सामने आ सके।
यदि इन मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो निवासी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की होगी।
http://Noida कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य
youTube:-@udhyognirman
Facebook:-@udhyognirm