बिजली दुर्घटना में मृत्यु होने पर अब मिलेगा compensation डीईआरसी विनियम 2024 जारी

बिजली से संबंधित दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 7.5लाख रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होने वाले व्यक्ति को पांच लाख रुपये की compensation मिलेगी। इसके लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने डीईआरसी (विद्युतदुर्घटना के पीड़ित को मुआवजा) विनियम, 2024 जारी किया है। इस विनियम में दुधारू पशुओं औरपक्षियों को नुकसान होने पर भी compensation का प्रविधान किया गया है।

विनियम के अनुसार, यदि बिजली से संबंधित दुर्घटना में कोई व्यक्ति 40-60 प्रतिशत तक घायलहोता है तो उसे एक लाख रुपये, एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहने पर 25 हजाररुपये तथा एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रहने पर 10 हजार रुपये का compensationमिलेगा।

compensation

बिजली से संबंधित किसी दुर्घटना में पशु के मरने पर पशु पालक को प्रत्येक दुधारू पशु(भैंस, गाय, ऊंट) के लिए 50 हजार रुपये, भेड़, बकरी, सुअर और अन्य के लिए पांच हजार रुपये,घोड़े और बैल जैसे भार ढोने वाले पशुओं के लिए प्रति पशु 25 रुपये, बछड़ा, गधा, टट्टू, खच्चर केलिए 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।


मुर्गी पालन के मामले में compensation 100 रुपये प्रति पक्षीपशुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति प्रति परिवार दुधारू पशुओं के लिए 3 लाख रुपये याभारवाहक पशुओं के लिए डेढ़ लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। मुर्गी पालन के मामले में compensation100 रुपये प्रति पक्षी होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी पांच हजार रुपये होगी।विनियम 25 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गए हैं।

इसके अंतर्गत विद्युतवितरण कंपनियां, उत्पादन कंपनियां और अन्य लाइसेंसधारी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी
होंगे।इन्हें विनियम की अधिसूचना जारी होने के एक महीने के भीतर एक महाप्रबंधक स्तर काप्राधिकारी नामित करना होगा।मृतक के आश्रित या प्रभावित को दुर्घटना के 90 दिनों के अंदर व्यक्तिगत रूप से या संबंधितलाइसेंसधारी के संबंधित प्राधिकारी को मेल के माध्यम से मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।


प्राधिकारी के अंतिम आदेश के 15 दिनों के भीतर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इसमें विफलरहने पर संबंधित लाइसेंस धारक को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जुर्माना देना होगा। नार्थ दिल्लीरेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने कम बताते हुए मृतक के आश्रित को 50 लाखऔर गंभीर रुपये घायल को 20 लाख रुपये compensationदेने की मांग की है।

15 अगस्त को इस बार दिल्ली में Atishi फहराएंगी flag, केजरीवाल ने LG को लिखा पत्र

Related posts

Leave a Comment