Marriage grant scheme गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए “शादी अनुदान योजना”

"Marriage Grant Scheme

Marriage grant scheme गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए “शादी अनुदान योजना”

ग्रेटर नोएडा, 14 अक्टूबर 2025: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए “शादी अनुदान योजना” marriage grant scheme संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र अभिभावकों को उनकी पुत्री के विवाह के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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marriage grant scheme- लवेश कुमार सिसौदिया जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि आवेदन शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। श्री सिसोदिया ने बताया कि शासन द्वारा 51 जोड़ों के लिए शादी अनुदान धनराशि भेजी गई थी जिनमें से 43 जोड़ों को लाभान्वित किया गया है।

योजना की पात्रता शर्तें:

आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए।
पुत्री की आयु शादी की तारीख को 18 वर्ष या अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 1,00,000 रुपये होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विकलांग, या विधवा पेंशन प्राप्त करने वालों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है।
आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकार्य नहीं है।
आवेदन के लिए पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आवेदक का फोटो जमा करना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कठनं. 111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्यदिवस पर संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने और निर्धारित समयावधि में आवेदन करने की अपील की है।

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