उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में 26 अप्रैल को लोग नई सरकार
चुनने के लिए मतदान करने जा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदान और मतगणना के
दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर 26
अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से 26 अप्रैल की शाम 6 बजे तक
मतदान खत्म होने तक जिले में शराब, बीयर और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
4 जून को यह दुकानें रहेंगी बंद
डीएम मनीष कुमार वर्मा के मुताबिक, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक शराब जिले में न ही खरीदी जा
सकती है न ही बेची जा सकती है। आपको बता दें कि 4 जून को नोएडा की फूल मंडी फेस-2 में होने
वाली मतगणना के दौरान भी शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान जिले की सभी देशी शराब,
विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, शराब थोक अनुज्ञापन, सैनिक कैंटीन, होटल बार,
रेस्टोरेंट और क्लब बंद रहेंगे।
नियम के खिलाफ जाने पर होगी कार्रवाई
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों के कहना है कि देश
के हर व्यक्ति को अपने मत का इस्तमाल करना चाहिए। साथ ही अगर कोई भी शराबबंदी के इस आदेश
का पालन नहीं करेगा तोह उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।