सात वर्षीय बच्चे से दुराचार में आजीवन कारावास

जुर्माना नहीं देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अधिवक्ता
चवनपाल भाटी ने बताया कि साल 2020 में थाना एक्सप्रेसवे अंतर्गत एक गांव में घटना हुई थी। पीड़ित
पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी

कि उनका सात वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी आरोपी साइकिल
पर आया और उसे बहला फुसला कर खेत पर ले गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश
पाक्सो एक्ट (द्वितीय) के यहां पर हुई। सुनवाई के दौरान सात लोगों की गवाही हुई।

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