प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्तिको अपनी पत्नी की Murder का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजाररुपये अर्थदंड लगाया।जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) योगेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को बताया कि जिला सत्रन्यायाधीश अब्दुल शाहिद की अदालत ने एक विवाहिता की Murder के मुकदमे की सुनवाई पूरी करनेके बाद आरोपी उसके पति शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी उर्फ शचीन्द्र तिवारी को दोषी करार देते हुए आजीवन
कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

डीजीसी शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सुरेश चन्द्र पाण्डेय ने थाना कोतवाली लालगंज में तहरीर दीथी कि उसने अपनी बेटी पूनम की शादी बारह वर्ष पहले शचीन्द्र नाथ तिवारी से की थी और शादी केबाद से ही आरोपी उसकी बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दूसरी शादी की धमकीदेता था।
Murder
वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि शचीन्द्र के अन्य महिलाओं से संबंध को लेकर पूनम विरोधकरती थी। इस बीच 14, अप्रैल 2020 की सुबह तीन बजे बेटी की ससुराल से फोन आया कि पूनमकी Murder हो गई है। घटना स्थल पर वह पहुंचा तो पता चला कि पति ने ही उसकी बेटी की धारदारहथियार से Murderकी है।
मामले में अदालत ने शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई।
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