Kejrival की जमानत याचिका पर 14 जून तक टली सुनवाई

Kejrival की जमानत याचिका

दिल्ली अबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एकमामले के आरोपी मुख्यमंत्री Kejrival की जमानत याचिका पर शुक्रवार को विशेष अदालतमें सुनवाई 14 जून के लिए स्थगित कर दी गई।राउज एवेन्यू स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों से संबंधितकावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने श्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन केअनुरोध पर गौर करते हुए सुनवाई स्थगित करने का आदेश पारित किया।


श्री हरिहरन ने अदालत के समक्ष दावा करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर 182पन्नों का जवाब उन्हें आज (सात जून को) मिला है।‌ इसे पढ़ने के लिए उन्हें और समय चाहिए।उन्होंने निचली अदालत से मामले की सुनवाई कल (आठ जून) करने का आग्रह करते हुए कहा,”अग्रिम प्रति (ईडी के जवाब की) देने का मतलब यह नहीं कि आप (ईडी) इसे सुनवाई से आधे घंटेपहले मुझे दे।”


अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने ईडी का पक्ष रखा और याचिकाकर्ता की ओरसे सुनवाई टालने के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई टालने से आठ जून से शुरू होरही गर्मी की छुट्टी से संबंधित अदालती कामकाज प्रभावित होगा।विशेष अदालत के समक्ष श्री राजू ने तर्क देते हुए कहा, “हमारे पास केवल Kejrival का
मामला नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मामले हैं। हम पर बहुत अधिक बोझ है… (यदि मामलाअवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष रखा जाता है) तो मुझे अपनी छुट्टियां कम करनी होंगी।”


इस पर श्री Kejrival के अधिवक्ता हरिहरन प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “ऐसा नहीं हो सकताकि जमानत की स्थिति में अभियोजन पक्ष कहे कि चूंकि मैं अवकाश पर हूं, इसलिए जमानत मामलेकी सुनवाई न हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।”एएसजी ने जवाब दिया कि वह ईडी के जवाब पर भरोसा किए बिना मामले पर बहस कर सकते हैं।उन्होंने सुझाव दिया कि ईडी द्वारा आज पेश किए गए जवाब को रिकॉर्ड पर लेने की आवश्यकतानहीं है।

श्री हरिहरन ने जोर दिया कि ईडी अदालत की छुट्टियों का हवाला देकर जमानत की सुनवाईको लंबा नहीं खींच सकती या अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई का विरोध नहीं कर सकती।उन्होंने कहा, “विभाग (सुनवाई) बंद नहीं कर सकता। यह एक बेतुका प्रस्ताव है। मुझे दो सप्ताह तकजेल में रखा जाएगा… मुझे इस तरह से इंतजार क्यों कराया जाए?”विशेष अदालत ने इस तरह संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई टालने का फैसला किया।


इस अदालत ने पांच जून को श्री Kejrival की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका ठुकराते हुएउनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक के लिए बढ़ा दी थी।उच्चतम न्यायालय ने श्री Kejrival को लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 10 मई को एकजून तक की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने उन्हें दो जून को जेल प्रशासन के समक्षआत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया।

ईडी ने एक जून की सुनवाई के दौरान श्री Kejrival को अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग केसमर्थन में दी गई दलीलों का जोरदार विरोध किया था।

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