दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ नवविवाहित दिव्यांग दंपतियों को प्रदान किया जा रहा है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत यदि दंपति में केवल युवक दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, केवल युवती दिव्यांग है तो 20,000 रुपये, और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता:
इच्छुक दंपति विभागीय पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: दंपति की संयुक्त फोटो, राष्ट्रीयकृत बैंक के संयुक्त खाते की छायाप्रति, आधार कार्ड, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
आयु सीमा: विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और युवती की आयु 18 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्रता: विवाह पिछले या चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो और दंपति में कोई आयकर दाता न हो।आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 107, विकास भवन, सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर में जमा करानी होगी।
संपर्क जानकारी: योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7985198352 और 9654092170 पर संपर्क किया जा सकता है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यह योजना दिव्यांग दंपतियों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है।