Delhiके CM Arvind Kejrival को सुप्रीम कोर्ट सेजमानत मिल गई है। कोर्ट के फैसले से Aap के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है।हालांकि ‘Aap’ कार्यकर्ताओं का यह उत्साह उन पर तब भारी पड़ गया जब उन्होंने Kejrivalकीरिहाई की खुशी में सिविल लाइन स्थित सीएम आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी की।Kejrival की रिहाई की खुमारी में कार्यकर्ताओं ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि दिल्ली मेंfireworks प्रतिबंधित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने fireworks करने वाले ‘Aap’ कार्यकर्ताओं केखिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
fireworks
यह मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज किया गया है। इससे पहलेदिल्ली भाजपा के नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसकार्यकर्ताओं के कई वीडियो शेयर किए थे जोअरविंद Kejrival की रिहाई की खुमारी में पटाखे चला रहे थे। दिल्ली पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए fireworks के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।इन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233(बी) के तहत मामला दर्ज कियागया है। जिसमें वायु प्रदूषण के तहत इस मामले को अपराध माना जाता है।
इस मामले मेंशिकायतकर्ता खुद दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर तरुण कुमार हैं।उल्लेखनीय है कि अरविंद Kejrival को सर्वोच्च अदालत से जमानत मिल चुकी है। कोर्ट ने कहा कि“उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने से उनकी आजादी का गलत तरीके से हनन हुआ है।” उन्हें जूनमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
Aap’ के सर्वोच्च नेता अरविंद Kejrival ने लगभग छह महीने जेल में बिताए हैं। उनकोप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिसके चलतेउनका अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है। हालांकि, वह अब भी अपने ऑफिस या दिल्लीसचिवालय नहीं जा सकते और उप-राज्यपाल वीके सक्सेना की अनुमति के बिना किसी फाइल परहस्ताक्षर नहीं कर सकते।
शुक्रवार सुबह एक संक्षिप्त सुनवाई में जस्टिस उज्जल भूयान और जस्टिस सूर्यकांत ने Kejrival कीदो अलग-अलग याचिकाओं पर अपने फैसले सुनाए, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत थे कि दिल्लीके मुख्यमंत्री को रिहा किया जाना चाहिए।
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Kejrival की रिहाई की खुशी में fireworks‘Aap’ कार्यकर्ताओं पर पड़ी भारी