स्वच्छता बनाए रखने एवं प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए नगर
निगम ने कड़ा निर्णय लिया है। दुर्गा पंडालों में प्लास्टिक का प्रयोग मिलने पर 25 हजार तक जुर्माना
लगेगा। यह जानकारी शनिवार को नगर निगम के प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) अनिरुद्ध सिंह ने दी।
नगर निगम के प्रभारी अधिकारी संपत्ति अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर प्लास्टिक के
प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवरात्र की पंचमी से कानपुर नगर में दुर्गा पंडाल
लग जाते है और नवमी तक भक्त मां का दर्शन करते हैं। शहर में लगभग 300 पंडाल सजते हैं।
प्लास्टिक मिलने पर जुर्माने के साथ-साथ उस संस्था को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूरी सफाई भी करनी होगी। नवीन नगर, काकादेव की श्री
सर्बोजनीन दुर्गोत्सव कमेटी को मॉडल टाउन पार्क में 54वें दुर्गा पूजा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है।
इसमें 20 से 24 अक्टूबर तक श्री दुर्गा पूजा आयोजन, 25 अक्टूबर को सामान हटाने का निर्देश दिया
गया है।
अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि शर्त यह है कि संस्था 15 जुलाई 2018 को जारी शासनादेश का अनुपालन
करेगी। जिसके तहत समारोह के दौरान प्लास्टिक के गिलास, प्लेटों, कटोरी आदि का प्रयोग पूरी तरह
वर्जित है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना
भी लगाया जाएगा।
अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 100 ग्राम प्लास्टिक पर एक हजार रुपए, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक दो
हजार, 501 ग्राम से एक किलोग्राम तक पांच हजार, एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक 10 हजार
रुपएऔर इससे अधिक प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं कार्यक्रम होने
से पूर्व जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, केंद्रीय कर विभाग नगर निगम से अनुमति
लेना अनिवार्य होगा।
सड़क, फुटपाथ पर स्वागत द्वार लगाना है, तो अभियंत्रण व विज्ञापन विभाग की
अनुमति, पार्किंग की व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी होगी।