केरल में ढाई साल की बच्ची की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में पिता गिरफ्तार


कालिकावु पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की
धारा 302 (हत्या) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के प्रति क्रूरता) के तहत मामला
दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने कहा,”उसे दिन में अदालत में पेश किया जाएगा और हम उसकी हिरासत की मांग करेंगे।”
अधिकारी ने बताया कि शरीर में अंदरूनी चोट लगने के कारण बच्ची की मौत हो गई। उसके पिता द्वारा
किए गए हमले के कारण उसकी सात पसलियां टूट गई थी और मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया था।
पुलिस ने कहा कि इसके अलावा बच्ची के पूरे शरीर पर कई बाहरी चोटें भी थीं।


अधिकारी ने बताया कि बच्ची पर इस तरह क्रूरता से किए हमले के सटीक कारण का अभी पता नहीं
चला है, लेकिन आगे जांच होने पर वजह का खुलासा हो सकता है।
परिजनों को बच्ची की मौत पर संदेह हुआ, जिसके बाद सोमवार को व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
था।


रविवार को बच्ची का पिता उसे वंडूर के एक अस्पताल में यह दावा करते हुए लाया था कि उसके गले में
भोजन फंस गया है। लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।

Related posts

Leave a Comment