Delhi जल संकट: न्यायालय ने हिमाचल को दिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने के निर्देश

Delhi जल संकट

New delhi :-राष्ट्रीय राजधानी में जारी जल संकट के बीच उच्चतम न्यायालय नेहिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश बृहस्पतिवार को दिया। न्यायमूर्तिपी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेशसरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त जल छोड़ने को तैयार है।पीठ ने निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त जल के प्रवाह को हरियाणा सुगमबनाए रखने में मदद करे ताकि जल राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्टकिया कि Delhi सरकार को पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को
सात जून को अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया, साथ ही उसे हरियाणा को पहले इसकीजानकारी देनी होगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की।

शीर्ष अदालत Delhi सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने की
मांग की गई थी कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को उपलब्ध कराया जाने वालाअतिरिक्त जल छोड़े ताकि वहां जारी जल संकट को कम किया जा सके। याचिका में केंद्र, भारतीयजनता पार्टी (भाजपा) शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाया गया हैऔर कहा गया है

कि जीवित रहने के लिए पानी जरूरी है और यह बुनियादी मानवाधिकारों में से एकहै।

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