Delhi प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने शहर मेंगौशालाओं और डेरी फार्मों को 15 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण सहमति प्राप्त करने का निर्देशदिया है। डीपीसीसी ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।डीपीसीसी ने रविवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिल्ली में 15 या उससे अधिक मवेशियोंवाली सभी गौशालाओं और डेरी फार्मों तथा डेरी कॉलोनियों में संचालित सभी डेरियों को जल प्रदूषणनिवारण एवं नियंत्रण अधिनियम-1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम- 1981 केतहत अनिवार्य सहमति के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।
Delhi
Delhi प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से यह निर्देश न्यायालय के हाल के आदेशों के अनुपालन मेंजारी किया गया है और इसका पालन नोटिस के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथाकानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 20 मई, 2020के आदेश के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी “डेरी फार्मों और गौशालाओंके पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश” का अनुसरण करता है।
ये दिशानिर्देश प्रदूषण नियंत्रणमानदंडों के तहत डेरी फार्मों और गौशालाओं को क्रमशः ‘ऑरेन्ज’ और ‘ग्रीन’ श्रेणियों में वर्गीकृत करतेहैं।
http://PM Modi ने राज कपूर की 100वीं जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि
youTube:-@udhyognirman
Facebook:-@udhyognirma